सिमडेगा:उप विकास आयुक्त अरूण वाल्टर सांगा ने बताया कि भारत सरकार एवं यूआईडीएआई के द्वारा जारी गाईलाईनों के अनुसार सभी नागरिकों को जिनके आधार कार्ड बने हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके है। उनको अपने आधार कार्ड में अपना पते का प्रमाण पीओ एवं पहचान का प्रमाण पीओ आई अपडेट कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विगत दस वर्षों के दौरान आधार नम्बर व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है। उन्होंने बताया कि आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सर्वसाधारण को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है जिससे आधार प्रमाणीकरण, सत्यापन में असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था एवं इन सालों में कभी अपडेट भी नहीं करवाया है। ऐसे आधार नंबर धारकों को डाॅक्यूमेंट अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता हैै। उन्होंने कहा कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का भी आधार अवश्य बनवायें।
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